नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजमल कसाब के मामले का हवाला देते हुए निष्पक्ष सुनवाई के महत्व को दोहराया है।
साल 1989 में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में मलिक को जम्मू की अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने को कहा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। हालांकि, मलिक ने यह कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहते हैं।